EXPRESSION OF WILLINGNESS FOR
PARTICIPATION UNDER LAND POOLING SCHEME
Delhi Development Authority
लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति
दिल्ली विकास प्राधिकरण
REGISTRATION
पंजीकरण
USER LOGIN
यूजर लॉगिन
DEPARTMENT LOGIN
विभाग लॉगिन
Consortium registration
File Representation/Objection
Interested Participants (Land Owner) Registration Form
इच्छुक प्रतिभागी (भूमि स्वामी) पंजीकरण फॉर्म
(*) - Star marked fields are mandatory to be filled by the applicant.
(*) - आवेदक स्टार चिन्ह वाले स्था्नों को अवश्ये भरें ।

      Select  Village / गाँव का चयन *
      Type of Owner / भू-स्वामी का प्रकार *
    Enter Image /
दर्शाई गई इमेज की प्रविष्टि करें*

   
    Important Instructions :
महत्वपूर्ण अनुदेश :
   
1. Please refer the detailed guidelines/instructions/steps before filling the form.
कृपया फॉर्म भरने से पहले विस्तृत दिशा-निर्देशों / अनुदेश / चरणों को देखें
2. The applicant must view and verify the facts and details before making payment. Application once submitted cannot be modified. In exceptional case, the modification in the already submitted details can be allowed by the Competent Authority for which the applicant will have to make an application to the Competent Authority/DDA.
आवेदक भुगतान करने से पहले तथ्यों और विवरण को अवश्य देख लें और जाँच लें । एक बार आवेदन करने के बाद आवेदन-पत्र में संशोधन नहीं किया जा सकता । अपवाद के मामले में पहले से प्रस्तुत विवरण में संशोधन की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है, जिसके लिए आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी /दि.वि.प्रा. से अनुरोध करना होगा ।
3. Ensure that email-id and Mobile No. must be valid and functional because general communication will be sent on same.
सुनिश्चित करें कि ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर वैध और कार्यशील होना चाहिए क्योंकि सामान्य पत्र व्यवहार उसी पर किया जाएगा
4. Each ‘contiguous land parcel’ requires separate registration. ‘Contiguous land parcel’ means a contiguous piece /plot of land whether falling in one/multiple khasras owned by single owner/ multiple co- owners which is an undivided jointly owned land in revenue records.
प्रत्येक ‘समीपवर्ती भू-खण्ड’ के लिए पृथक पंजीकरण की आवश्यकता होगी । ‘समीपवर्ती भू-खण्ड’ से अभिप्राय भूमि के ऐसे समीपवर्ती खण्ड /प्लॉट से है, जो चाहे एकल भू-स्वामी /बहु भू-सह-स्वामियों द्वारा स्वामित्व वाले एक /अनेक खसरों के अंतर्गत आते हैं और जो राजस्व रिकॉर्ड में एक अविभाजित संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि है ।
5. Registration ID shall be created after payment of the prescribed charges/fees.
पंजीकरण आईडी निर्धारित प्रभार / शुल्क के भुगतान के बाद बनाई जाएगी।
6. Authorized signatory shall be one of the members of the applying group/family . The authorization proof duly signed by all the land holders and duly notarized is to be uploaded.
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आवेदन करने वाले समूह / परिवार के सदस्यों में से होगा। सभी भूमि धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकार प्रमाण जो नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, अपलोड किया जाए