EXPRESSION OF WILLINGNESS FOR
PARTICIPATION UNDER LAND POOLING SCHEME
Delhi Development Authority
लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति
दिल्ली विकास प्राधिकरण
REGISTRATION
पंजीकरण
USER LOGIN
यूजर लॉगिन
DEPARTMENT LOGIN
विभाग लॉगिन
Consortium registration
File Representation/Objection
    ABOUT              ( Click Here For Land Pooling Pamphlet )                  

  

Land Policy

 


Sample Sector Layout Plan (English)
सैंपल सेक्टर लेआउट प्लान (हिंदी)
YOUR CHANCE TO NAME THE FUTURE OF DELHI !

For integrated planning of a sector, the land required for development of roads, utilities, greens and other infrastructure shall be made available to the DDA and service providing agencies for development as per approved Zonal Development Plan (ZDP) and sector layout plans. Planned development will increase the value of their land through provision of infrastructure and public facilities. The outcomes are expected to be world class ‘smart’ and sustainable neighborhoods, sectors and zones, planned and executed as per the availability of water, power and other infrastructure.

 

I.

Land Policy notified by Government of India vide Gazette Notification S.O. 5220(E) on 11th October 2018. (Click here for Link))

   
II. Regulations for operationalization of Land Policy, 2018 notified by Delhi Development Authority vide Gazette Notification S.O. 5384(E)on 24th October 2018.(Click here for Link)
   
III. Applicability of Policy –Policy applicable in the urbanizable areas of urban extension of Delhi, comprising of 95 villages falling in Zones J, K-I, L, N and P-II.(Click here for Map)(Hindi)(List of 95 Villages).
   
IV. Villages Notified under Land Policy -

 

       a)  Land and Building Department of Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) have notified 95 villages         

            as Development Area of DDA under Section 12 of Delhi Development Act 1957 vide various notifications dated 16.06.2017.

            (Click here for List of Villages)

 

        b)  Out of these 95 villages, Land and Building Department of Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) have

             notified 89 villages as Urban Villages under Section 507 of Delhi Municipal Corporation Act 1957 vide notification dated

            16.05.2017.The remaining six villages already stand notified as urban village.(Click here for List of Villages)


Procedure for Expression of Willingness for participation under Land Pooling Policy (Click Here For English) (Click Here For Hindi)

 


Key Stages for undertaking Development under LP 2018

 

General Guidelines/ Instructions for Registration(Click Here For English) (Click Here For Hindi)

 

Application Charges

Area

Charges (in Rs.)

Upto 10 Ha

Rs. 2,000 for each Ha or part thereof.

Beyond 10 Ha but upto 20 Ha

Rs. 20,000 + Rs 1000 for each Ha or part thereof

Beyond 20 Ha

Rs. 30,000 + Rs. 500 for each Ha or part thereof subject to maximum fee of Rs. 50,000

Click Here For Sample (Calculation of Charges)
   
  भूमि-नीति            ( लैंड पूलिंग पैम्फलेट के लिए यहाँ क्लिक करें )
  लैंड पूलिंग दिल्ली के शहरी विकास हेतु एक नया प्रतिमान है, जिसमें निजी क्षेत्र भूमि संग्रहण और भौतिक तथा सामाजिक आधारिक संरचना के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। इस अवधारणा के अंतर्गत, भू-स्वामी अथवा भू-स्वामियों के समूह निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विकास हेतु भूखण्डों को पूल करेंगे, जिससे वे अपने आपको विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाएंगे।

  किसी क्षेत्र के समेकित नियोजन के लिए सड़कों, उपयोगिताओं, हरित क्षेत्रों और अन्य आधारिक संरचना के विकास के लिए अपेक्षित भूमि अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना (क्षे.वि.यो.) और सेक्टर ले-आउट प्लान के अनुसार विकास हेतु दि.वि.प्रा. और सेवा प्रदाता एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी । नियोजित विकास से आधारिक संरचना और सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था के माध्यम से उनकी भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी । इसके अंतर्गत समीपवर्ती क्षेत्र (Neighborhood) सेक्टरों एवं जोन को जल, बिजली और अन्य आधारिक संरचना की उपलब्धता के अनुसार विश्वस्तरीय ʻस्मार्टʼ नियोजन एवं निष्पादित किए जाने के परिणामों की आशा है ।

I.

भूमि नीति को भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना का .आ.5220 (ई) द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचित किया गया । (लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें।)

   
II. भूमि नीति के प्रचालन हेतु विनियम, 2018 को भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना का.आ. 5384 (ई) द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचित किया गया । (लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें ।)
   
III. नीति की अनुप्रयोज्यता- दिल्ली के शहरी विस्तार के शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में लागू नीति में जोन जे, के-I, एल, एन और पी-II में आने वाले 95 गाँव शामिल हैं । (नक्शे के लिए यहाँ क्लिक करें।) (हिंदी) (95 गाँवों की सूची)
   
IV. भूमि नीति के अंतर्गत अधिसूचित गाँव-

 

      (क)    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) के भूमि एवं भवन विभाग ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के रूप में 95 गाँवों को दिनांक 16.06.2017 की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित किया । (गाँवों की सूची के लिए यहां क्लिक करें।)         

        (ख)  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) के भूमि एवं भवन विभाग ने इन 95 गाँवों में से 89 गाँवों को शहरी गाँवों के रूप में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 के अंतर्गत दिनांक 16.05.2017 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया । शेष छह गाँवों को शहरी गाँव के रूप में पहले ही अधिसूचित समझा जाए ।. (गाँवों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें।)

 

लैंड पूलिंग प्रक्रिया (विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें)

 

पंजीकरण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश /अनुदेश (विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें)

 

आवेदन शुल्क

क्षेत्रफल

शुल्क (रूपये में)

10 हेक्टेयर तक

रू. 2000/- प्रति हेक्टेयर एवं उसके अंश हेतु

10 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 20 हेक्टेयर तक

रू. 20,000/* + रू. 1000 प्रति अतिरिक्त हेक्टेयर एवं उसके अंश हेतु

20 हेक्टेयर से अधिक

रू. 30,000/- + रू. 500/- प्रति अतिरिक्त हेक्टेयर एवं उसके अंश हेतु जो कि 50,000/- रू. के अधिकतम शुल्क की शर्त के अधीन है ।